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नई दिल्ली: COVID-19 पुष्ट मामलों में वृद्धि के बीच, सोमवार (15 मार्च, 2021) को महाराष्ट्र सरकार ने सख्त दिशा-निर्देश जारी किए।
नए आदेश के अनुसार, रेस्तरां, मूवी हॉल, सामाजिक समारोहों में अन्य चीजों पर कई प्रतिबंध लगाए गए हैं।
1) रेस्तरां और मूवी हॉल में 50% क्षमता।
2) कोई सामाजिक / राजनीतिक / सांस्कृतिक / धार्मिक सभा नहीं।
3) शादियों में 50 से अधिक नहीं और अंतिम संस्कार के दौरान 20 से अधिक नहीं।
4) 50% क्षमता के साथ कार्य करने के लिए कार्यालय।
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