केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन लेना हुआ आसान, ऐसे मिलेगी सीट

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केंद्रीय विद्यालय क्लास 1 में भी एडमिशन मिलना आसान नहीं होता है. केंद्रीय विद्यालय संगठन ने केवी में बच्चों के दाखिले के लिए प्राथमिकता लिस्ट तैयार की है. किसी भी स्टूडेंट को उसके आधार पर ही केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन मिलता है. केवीएस एडमिशन गाइडलाइंस और प्रायोरिटी लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट kvsangathan.nic.in पर चेक कर सकते हैं. इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपके बच्चे को केवी में सीट मिलेगी या नहीं.

केंद्रीय विद्यालय क्लास 1 रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया kvsangathan.nic.in पर पूरी की जा सकती है. इस साल केंद्रीय विद्यालय में 40 सीटों के बजाय सिर्फ 32 सीटों पर दाखिला मिलेगा. इसलिए 2024 में केवी क्लास 1 एडमिशन प्रक्रिया आसान नहीं रहने वाली है. देशभर से लाखों अभिभावक KVS Class 1 Admission Form भरते हैं. उनमें से कुछ ही स्टूडेंट्स को टॉप सरकारी स्कूल में एडमिशन मिल पाता है. आपकी जानकारी के लिए बता दें, केवी में बिना किसी परीक्षा के दाखिला मिलता है.

Kendriya Vidyalaya List: केंद्रीय विद्यालय कितनी तरह के हैं?
देशभर में केंद्रीय विद्यालयों को 2 जोन में बांटा गया है (Kendriya Vidyalaya in India)-

1- सरकारी/ रक्षा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय विद्यालय (KENDRIYA VIDYALAYAS UNDER CIVIL/DEFENCE SECTOR)

2- प्रोजेक्ट सेक्टर/ उच्च शिक्षा संस्थानों के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय विद्यालय (KENDRIYA VIDYALAYAS UNDER PROJECT SECTOR/ INSTITUTES OF HIGHER LEARNING)

KVS Admission 2024 Priority List: केवी में किसे मिलेगा दाखिला?
केंद्रीय विद्यालय संगठन ने क्लास 1 में एडमिशन के लिए प्राथमिकता लिस्ट तय की है (KVS Admission 2024 Priority List). इसे kvsangathan.nic.in पर चेक कर सकते हैं. जानें केंद्रीय विद्यालय क्लास में किसे मिलेगा दाखिला (क्रमानुसार)-

1- सरकारी/ रक्षा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय विद्यालय (KENDRIYA VIDYALAYAS UNDER CIVIL/ DEFENCE SECTOR)

केंद्र सरकार के स्थानांतरणीय (Transferable) और गैर-स्थानांतरणीय (Non Transferable) कर्मचारियों के बच्चों और पूर्व सैनिकों के बच्चों को यहां दाखिले में प्राथमिकता दी जाती है.

भारत सरकार के स्वायत्त निकायों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ उच्च शिक्षण संस्थानों के स्थानांतरणीय और गैर-स्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चों को सेकंड प्रायोरिटी लिस्ट में रखा जाता है.

राज्य सरकारों के ट्रांसफरेबल और नॉन-ट्रांसफरेबल कर्मचारियों के बच्चों का नाम लिस्ट में रहता है.

राज्य सरकारों के स्वायत्त निकायों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ उच्च शिक्षण संस्थानों के स्थानांतरणीय और गैर-स्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चों को सीट दी जाती है.

अन्य कोई भी श्रेणी, (वे सभी बच्चे जो ऊपर सूचीबद्ध श्रेणी 1 से 4 में से किसी के अंतर्गत नहीं आते हैं).

ध्यान दें: पिछले 7 सालों में माता-पिता के ट्रांसफर की संख्या के आधार पर बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में दाखिले में प्राथमिकता देने का प्रावधान है.

2. प्रोजेक्ट सेक्टर/ उच्च शिक्षा संस्थानों के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय विद्यालय (KENDRIYA VIDYALAYAS UNDER PROJECT SECTOR/ INSTITUTES OF HIGHER LEARNING)
प्रोजेक्ट सेक्टर/ उच्च शिक्षा संस्थानों के कर्मचारी, जो विद्यालय के प्रायोजक भी हैं, फैकल्टी और स्नातकोत्तर छात्र जो दीर्घकालिक शोध परियोजनाओं/ कार्यों पर काम कर रहे हैं और नियमित वॉर्डन परिषद (COW) के कर्मचारी और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बच्चे, जिनमें संबंधित परियोजना/ उच्च शिक्षा संस्थान में प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी और सीधे संबंधित परियोजना/उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा नियुक्त संविदा कर्मचारी शामिल हैं. (हालांकि, एजेंसी के माध्यम से काम पर रखे गए, आउटसोर्स किए गए, थर्ड पार्टी के कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों को दाखिले में प्राथमिकता नहीं दी जाएगी)

ध्यान दें: दाखिले में प्राथमिकता क्रमशः सेवारत कर्मचारी, प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी और सीधे परियोजना/उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा नियुक्त संविदा कर्मचारियों के बच्चों को दी जाती है.

केंद्र सरकार के ट्रांसफरेबल और नॉन-ट्रांसफरेबल कर्मचारियों के बच्चों और पूर्व सैनिकों के बच्चों को प्रायोरिटी लिस्ट में रखा जाता है.

भारत सरकार की ऑटोनोमस बॉडी/ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग/ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के स्थानांतरणीय और गैर-स्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है.

राज्य सरकारों के स्थानांतरणीय और गैर-स्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चों को सीट दी जाती है.

राज्य सरकारों के स्वायत्त निकायों/ PSUs/ HEIs के स्थानांतरणीय और गैर-स्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चों का नाम लिस्ट में रहता है.

अन्य कोई भी श्रेणी, (वे सभी बच्चे जो ऊपर सूचीबद्ध श्रेणी 1 से 5 में से किसी के अंतर्गत नहीं आते हैं) को आखिरी में सीट बचने पर एडमिशन दिया जाएगा.

ध्यान दें: पिछले 7 सालों में माता-पिता के ट्रांसफर की संख्या के आधार पर बच्चों को केवीएस एडमिशन 2024 में प्राथमिकता दी जाएगी.

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