अगर बचाना है टैक्स, तो बैंक की यह स्कीम आएगी काम

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टैक्स : वित्त वर्ष 2023-24 अब खत्म होने को है और इस साल टैक्स में बचत करने के लिए बस कुछ दिन ही बचे हैं. अगर इस साल बचत करनी है तो आपको 31 मार्च के पहले हर हाल में इन्वेस्टमेंट करना होगा, क्‍योंकि 1 अप्रैल 2024 से नया वित्त वर्ष 2024-25 शुरू हो जाएगा. टैक्‍स बचाने में बैंक की पॉपुलर फिक्स्ड डिपॉजिट (Fixed Deposit) स्कीम काम आ सकती है. लेकिन इसके लिए आपको 5 साल की एफडी में निवेश करना होगा. इस स्‍कीम में निवेश कर आप अपनी कुल टैक्सेबल इनकम में 1.5 लाख रुपये की बचत कर सकते हैं.

आमतौर पर फिक्स्ड डिपाॅजिट पर टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है. इसकी वजह यह है कि आप फिक्स्ड डिपाॅजिट से जो इंट्रेस्ट कमाते हैं वह आपके एनुअल इनकम में जुड़ जाता है. ऐसे में अगर आपकी इनकम टैक्स के दायरे में आती है तो स्लैब के अनुसार आपको टैक्स का भुगतान करना पड़ता है. लेकिन 5 साल की एफडी स्कीम में निवेश कर टैक्स में बचत की जा सकती है.

सभी बैंकों और पोस्‍ट ऑफिस उपलब्ध है ये स्कीम
5 साल की एफडी को टैक्‍स सेविंग एफडी के तौर पर जाना जाता है. इसमें आपको इनकम टैक्‍स एक्ट के सेक्शन 80C का फायदा मिलता है. सेक्शन 80C के तहत आप कुल टैक्सेबल इनकम में 1.5 लाख रुपये की कटौती का दावा कर सकते हैं.

5 साल की टैक्‍स सेविंग एफडी का ऑप्‍शन आपको सभी बैंकों में मिल जाता है. साथ ही आपको ये विकल्‍प पोस्‍ट ऑफिस में भी आसानी से मिल जाएगा. हालांकि अलग-अलग बैंकों और पोस्‍ट ऑफिस में इसकी ब्‍याज दर अलग-अलग हो सकती है. ऐसे में जहां आपको बेहतर ब्‍याज मिल रहा हो, वहां आप एफडी में निवेश कर सकते हैं.

5 साल के पहले ब्रेक करवाने के नुकसान
पांच साल की एफडी स्कीम को मैच्योरिटी से पहले ब्रेक करवाने में आपका नुकसान है. ऐसा करने से आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा और पेनल्टी भी भरनी पड़ेगी. अगर आप मैच्‍योरिटी से पहले एफडी ब्रेक करवाते हैं तो जिस साल एफडी तुड़वाते हैं, उस साल वो पूरी रकम जिस पर आपने इनकम टैक्स छूट का लाभ लिया है, आपकी आय में जोड़ दी जाएगी. इसके अलावा ब्‍याज को भी आपकी इनकम में जोड़ दिया जाता है. इसके बाद आप इनकम टैक्‍स की जिस स्‍लैब में भी आते हैं, उसके हिसाब से आपको टैक्‍स देना पड़ेगा.

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