
विभाग ने 24 कारखानों से जुड़े कुल 203 संविदाकारों के खिलाफ लाइसेंस निरस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू
नोएडा में श्रम विभाग की बड़ी कार्रवाई,Noida labour department action 203 संविदाकारों पर गिरी गाज गौतमबुद्धनगर, 17 अप्रैल (TNT)। नोएडा और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों में श्रम कानूनों के उल्लंघन पर श्रम विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की। विभाग ने 24 कारखानों से जुड़े कुल 203 संविदाकारों के खिलाफ लाइसेंस निरस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है, साथ ही संबंधित एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई भी की जा रही है। अपर श्रमायुक्त राकेश द्विवेदी के अनुसार, हाल ही में श्रमिकों के आंदोलन के दौरान हुई तोड़फोड़ की घटनाओं में कुछ संविदाकारों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है।
जांच में यह भी सामने आया कि कई संविदाकार श्रम कानूनों का पालन नहीं कर रहे थे
Noida labour department action जांच में यह भी सामने आया कि कई संविदाकार श्रम कानूनों का पालन नहीं कर रहे थे और श्रमिकों को उनके वैधानिक अधिकारों एवं हितलाभों से वंचित रखा जा रहा था। इसी आधार पर विभाग ने इन संविदाकारों को नोटिस जारी करते हुए लगभग 1 करोड़ 16 लाख 5 हजार रुपए की राशि श्रमिकों को भुगतान करने का आदेश दिया है। श्रम विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह राशि श्रमिकों के बकाया वेतन और अन्य लाभों के रूप में उन्हें दी जानी है।
Noida labour department action यदि निर्धारित समय में भुगतान नहीं किया जाता है, तो संबंधित संविदाकारों के खिलाफ वसूली की कार्रवाई के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही अन्य संदिग्ध संविदाकारों की पहचान कर उनके खिलाफ भी कठोर कदम उठाने की तैयारी चल रही है। वहीं, श्रमिकों की लंबे समय से चल रही वेतन वृद्धि की मांग को लेकर भी अहम निर्णय लिया गया है।
नई दरें 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी, और इसका भुगतान 7 से 10 मई 2026 के बीच किया जाएगा
Noida labour department action शासन स्तर पर गठित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश के बाद गौतमबुद्धनगर और गाजियाबाद में 74 अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के वेतन में 21 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। यह नई दरें 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी, और इसका भुगतान 7 से 10 मई 2026 के बीच किया जाएगा। श्रम विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि बढ़ी हुई वेतन दरें संविदा और स्थायी दोनों प्रकार के श्रमिकों पर समान रूप से लागू होंगी।
कर्मचारियों के वेतन से केवल ईपीएफ और ईएसआई की ही कटौती मान्य होगी
Noida labour department action कर्मचारियों के वेतन से केवल ईपीएफ और ईएसआई की ही कटौती मान्य होगी, इसके अलावा किसी भी प्रकार की कटौती गैरकानूनी मानी जाएगी। इसके अतिरिक्त श्रमिकों को ओवरटाइम का भुगतान दोगुनी दर से, साथ ही बोनस और ग्रेच्युटी जैसे लाभ भी दिए जाएंगे। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि कोई संविदाकार समय पर वेतन भुगतान नहीं करता या कम भुगतान करता है, तो उसके खिलाफ न केवल लाइसेंस रद्द किया जाएगा बल्कि उसे ब्लैकलिस्ट कर न्यायालय में अभियोजन भी चलाया जाएगा। —आईएएनएस पीकेटी/एएमटी

