School heads will be responsible if children are denied online stipend application, accountability will also be there | बच्चों के ऑनलाइन वजीफा आवेदन से वंचित रहने पर स्कूल प्रमुख होंगे जिम्मेदार, जवाबदेही भी होगी

[ad_1]

नवांशहर7 घंटे पहले

  • कॉपी लिंक
orig panjaaba1 1604517163
  • बच्चों के ऑनलाइन वजीफा आवेदन से वंचित रहने पर स्कूल प्रमुख होंगे जिम्मेदार, जवाबदेही भी होगी
  • जिला स्तर पर डाटा वैरिफाई करके स्टेट को 6 नवंबर तक फाॅरवर्ड करने की हिदायत

होनहार और जरूरतमंद बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए वजीफा मिले इसके लिए शिक्षा विभाग ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। विभिन्न स्कीमों में योग्य विद्यार्थियों के आवेदन न होने के लिए अब सीधे तौर पर स्कूल मुखिया अथवा प्रिंसिपल जिम्मेदार होंगे और उनसे विभागीय स्तर पर जवाबतलबी भी की जा सकेगी। इस संबंधी स्कूल मुखिया और प्रिंसिपल को योग्य विद्यार्थियों का आवेदन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

25 के बाद नहीं खुलेगा पोर्टल, इसके लिए स्कूल मुखियों की होगी जिम्मेदारी
वजीफा स्कीमों के लिए स्कूल स्तर पर 5 नवंबर तक आवेदन किए जा सकेंगे। जिला स्तर पर डाटा वैरिफाई करके स्टेट को 6 नवंबर तक फाॅरवर्ड करना होगा। प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर एससी स्टूडेंट्स (क्लास 9वीं व 10वीं) और प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर ओबीसी स्टूडेंट्स (पहली से 10वीं) योजना के तहत जिला स्तर पर डाटा वेरिफाई करके स्टेट को 25 नवंबर तक फाॅरवर्ड किया जा सकेगा। इसके बाद पोर्टल नहीं खोला जाएगा। अगर निर्धारित दो दिन की अवधि में योग्य विद्यार्थियों का आवेदन नहीं हो पाता तो इसके लिए स्कूल मुखी, प्रिंसिपल जिम्मेदार होंगे।

स्कूलों की लापरवाही से स्कॉलरशिप से वंचित रहते हैं विद्यार्थी

शिक्षा विभाग की ओर से वजीफा योजनाओं में आवेदन के लिए कई बार वेब पोर्टल खोला गया और बार-बार आवेदन की तारीखें बढ़ाने के अलावा रिमाइंडर भी भेजे गए। स्कूल प्रबंधकों केे दिलचस्पी न लेने से कई स्कूलों के डाटा में खामियां पाई गईं जिन्हें दुरुस्त करवाने को भी चेताया गया। ऐसी लापरवाही से ही हर साल सैकड़ों योग्य विद्यार्थियों का आवेदन न हो पाने से वह वजीफा स्कीम का लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं। शिक्षा विभाग की ओर से गड़बड़ियां निकलने पर सुधार के लिए भेजा जाता है। गलती छोड़ देने से विद्यार्थियों का वजीफा शुरू नहीं हो पाता।

स्कूल मुखियों को आवेदन के लिए दिए गए हैं निर्देश
बच्चों के ऑनलाइन वजीफा आवेदन से वंचित रहने संबंधी जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) सुशील कुमार ने कहा कि पोर्टल में योग्य विद्यार्थियों का आवेदन करने के लिए स्कूल मुखियों को निर्देश दिए गए हैं। आवेदन से किसी बच्चे के वंचित रहने पर स्कूल मुखी की जिम्मेदारी तय होने के बारे में भी आगाह कर दिया गया है ताकि कोई वजीफे से वंचित न रहे।

[ad_2]
Source link

TheNationTimes

Learn More →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *