Scheme: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग को छोड़कर) के जो भी माता-पिता अपनी बेटी की शादी को लेकर चिंतित हैं कि शादी में धन की व्यवस्था कैसे होगी? ऐसे सभी लोगों के लिए अच्छी खबर है. उत्तर प्रदेश शासन के दिशा निर्देश के अनुसार मेरठ जिला पिछड़ा कल्याण विभाग द्वारा भी मेरठ से संबंधित क्षेत्र में रहने वाले ऐसे सभी अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित अभिभावकों से आवेदन मांगे गए हैं. ताकि आवेदनों के अनुसार उन सभी की बेटियों की शादी के लिए अनुदान प्राप्त कराया जा सके.
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी शैलेश राय ने बताया कि अन्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग को छोड़कर गरीब व्यक्तियों की पुत्री की शादी हेतु अनुदान योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में शासन द्वारा कुल 648 लाभार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य दिया है. ऐसे में जो भी माता-पिता अपनी बेटी की शादी के लिए अनुदान लाभ प्राप्त करना चाहते हैं. वह सभी ऑनलाइन https://shadianudan.upsdc.gov.in/ वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. उन्होंने बताया कि इस योजना के लाभ लेने के लिए शहरी क्षेत्र में रहने वाले गरीबी रेखा के अंतर्गत आने वाले लोगों की वार्षिक आय 56460 रुपए प्रतिवर्ष तथा ग्रामीण क्षेत्र में रहने 46080 रुपए प्रतिवर्ष होनी चाहिए. आवेदक अधिकतम दो पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान प्राप्त कर सकता हैं.
यह रहेगी नई व्यवस्था
शैलेश राय के अनुसार पोर्टल पर आधार आधारित प्रमाणीकरण की नयी व्यवस्था ईकेवाईसी की शुरूआत की गयी हैं. इसके लिए आवेदकों को अपना और अपनी पुत्री जिसकी शादी के लिए अनुदान चाहिए. उसका आधार पोर्टल पर दर्ज करना होगा. साथ ही आधार से लिंक मोबाइल पर जो ओटीपी प्राप्त होगा. उसके आधार पर ही केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण होगी. जिसके माध्यक से यूआईडीएआई (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) से आवेदक तथा उसकी पुत्री के नाम, पिता का नाम, पता, आयु तथा उनकी फोटो में स्वतः अंकित हो जाएगी. यही नहीं आय और जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक तथा संख्या अंकित करने पर ई-डिस्ट्रिक्ट सर्वर से आय तथा जाति का सत्यापित विवरण आवेदन में अंकित हो जाएगा. बताते चलें की उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत 20000 रुपए की अनुदान राशि ऐसे परिवारों को उपलब्ध कराई जाती है. जिनकी बेटी की शादी होनी होती है.