समाज जाहिर तौर पर बेटा-बेटी को समान रूप से मानने की बात कह तो देता है लेकिन जब बात शिक्षा, स्वास्थ्य, खान-पान, देख-रेख और अन्य सुविधाओं की आती है तो कई बार कहीं-कहीं भेदभाव साफ दिखने लगता है. आंकड़ों पर आधारित तथ्यों के आधार पर सरकार ने इन मसलों पर संज्ञान लेते हुए लड़कियों के लिए कई स्कीमें लॉन्च की हुई हैं. ये छोटी बच्चियों की शिक्षा-स्वास्थ्य से लेकर महिलाओं के आर्थिक विकास तक को टारगेट करती हैं. न्यूज18 हिन्दी ऐसी ही स्कीमों के बारे में पिछले कुछ हफ्तों से आपको अवगत करवा रहा है. आइए आज जानें राजस्थान सरकार की राजश्री योजना के बारे में.
मुख्यमंत्री राजश्री योजना किन बच्चियों के लिए है और क्या हैं शर्तें…
राजश्री योजना जून 2016 में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने शुरू की थी जिसके तहत यह सुनिश्चित करने की मंशा थी कि बच्चियां पढ़ती रहें. इस योजना के तहत माता-पिता या अभिभावकों को उनकी बेटियों के पालन-पोषण के लिए 50,000 रुपये तक की मदद दी जाती है. शर्त यह है कि लड़की का जन्म 1 जून 2016 के बाद हुआ हो और वह राजस्थान की ही निवासी हो. इसके अलावा जरूरी है कि मां के पास भामाशाह कार्ड हो.
बच्ची का जन्म जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) के साथ रजिस्टर्ड प्राइवेट या गर्वनमेंट इंस्टीट्यूट में हुआ हो. साथ ही, एक परिवार में केवल दो लड़कियां ही योजना का लाभ ले सकती हैं. हालांकि, माता-पिता तीसरी लड़की के लिए पहली दो किस्तें ले सकते हैं. बच्ची का कक्षा 12वीं और कॉलेज प्रवेश प्रमाण पत्र, माता-पिता या अभिभावकों का आधार कार्ड, उनका बैंक खाता डीटेल, दो संतानों से संबंधित स्व घोषणा पत्र, ममता कार्ड, विद्यालय प्रवेश का प्रमाण पत्र, 12वीं कक्षा की मार्कशीट, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो और बैंक खाता पासबुक भी जैसे जरूरी दस्तावेज आपको समय समय पर मुहैया करवाने होंगे.