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- थोक व्यापारी 250 क्विंटल से अधिक प्याज नहीं रख सकते, प्रशासन ने प्याज की स्टॉक सीमा तय की
चंडीगढ़14 घंटे पहले
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फाइल फोटो
चंडीगढ़| प्याज के दाम बढ़े तो अब प्रशासन ने भी स्टाॅक लिमिट तय कर दी है। इसमें होलसेलर्स के लिए 250 क्विंटल (25 मिट्रिक टन) जबकि रिटेलर के लिए 20 क्विंटल (2 मिट्रिक टन) की स्टाॅक लिमिट तय की गई है। ये निर्देश फूड सप्लाइज एंड कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किए गए हैं, जो कि 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे। अब तक स्टाॅक लिमिट तय नहीं थी। रेट बढ़ने के साथ ही केंद्र सरकार के निर्देश पर ये फैसला लिया गया।
मंडी में पहुंचकर की स्टॉक की चेकिंग…
डिपार्टमेंट की टीम ने सेक्टर-26 सब्जी मंडी में पहुंचकर चेकिंग भी की। इंस्पेक्टर नीरज घई, खुशदेव सिंगला और तरुण नरुला ने एएफएंडएसओ मनोज कुमार की प्रमुखता में व्यापारियों से बातचीत भी की और किसके पास कितना-कितना स्टाॅक है, इसकी जानकारी भी ली।
टीम ने व्यापारियों को कहा कि वे तय सीमा से ज्यादा स्टाॅक अपने पास न रखें। कितना प्याज हर रोज आ रहा है, इसको लेकर रजिस्टर मेंटेन करें। शनिवार को प्याज का होलसेल रेट सब्जी मंडी में 40-45 रुपए और रिटेल प्राइज 60-65 रुपए किलो रहा।
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