यूपी पंचायत चुनाव 2021: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आरक्षण प्रक्रिया पर रोक लगाई | उत्तर प्रदेश समाचार

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लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी पंचायत चुनाव में आरक्षण और आवंटन प्रक्रिया पर रोक लगाने का आदेश दिया है।

इस संबंध में, सभी जिला मजिस्ट्रेट को आदेश भेजे गए हैं, अदालत ने आरक्षण प्रक्रिया को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार भी लगाई। उत्तर प्रदेश सरकार अगली सुनवाई के दौरान सोमवार को अपना जवाब दाखिल करेगी।

उल्लेखनीय रूप से, आरक्षण सूची 17 मार्च को प्रकाशित होनी थी, लेकिन बताया जा रहा है कि इस बार 2015 की आरक्षण प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।

साथ ही, सभी जिलाधिकारियों को अगले आदेश तक पंचायत आम चुनाव -2021 के लिए आरक्षण और आवंटन कार्यवाही को अंतिम रूप नहीं देने का आदेश दिया गया है।

कुल 2268 सीटों पर बस्ती जिले में लगभग 750 आपत्तियां दर्ज की गई हैं। अभ्यर्थियों ने प्रशासन पर बड़े पैमाने पर त्रुटिपूर्ण सूची जारी करने का आरोप लगाया है।

जिसके बाद जिला कलेक्टर ने इन शिकायतों की जांच के लिए एक टीम बनाने का आदेश दिया। बस्ती जिले में ग्राम प्रधान के लिए कुल 1185 सीटें बनाई गई हैं, जिसमें 622 उम्मीदवारों ने शिकायतें दर्ज कराई हैं।

वहीं क्षेत्र पंचायत सदस्य (बीडीसी) के लिए 1040 और जिला पंचायत सदस्य के लिए 43 पद सृजित किए गए हैं।

इसमें से क्षत्र पंचायत की 99 और जिला पंचायत सदस्य की 29 सीटों पर आपत्ति जताई गई है।



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