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चंडीगढ़11 मिनट पहले
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पुलिस ने आरोपी शंकर के खिलाफ 51 बी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत और धारा 188 के तहत दर्ज किया है।
- दुकानदार गोबिंदपुरा मनीमाजरा में अपनी दुकान पर पटाखे बेच रहा था
SSP यूटी के आदेशों पर पुलिस ने शहर में चेकिंग शुरू की और देखा कि कोई उनके एरिया में पटाखे तो नहीं बेच रहा है। इस बार प्रशासन की तरफ से दिवाली पर पटाखे बेचने और जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। अब इस मामले में मनीमाजरा थाना पुलिस ने पहली FIR रजिस्टर की है।
FIR एक दुकानदार के खिलाफ दर्ज की गई है जो कि गोबिंदपुरा मनीमाजरा में अपनी दुकान पर पटाखे बेच रहा था। आरोपी की पहचान मनीमाजरा गोबिंदपुरा के रहने वाले शंकर सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने शंकर के खिलाफ 51 B डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत और धारा 188 के तहत दर्ज किया है। दुकानदार को गिरफ्तार करके बेल पर छोड़ दिया गया।
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