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- कंपनी ने चोरी करने वाले कैंटर का दावा नहीं किया था, बीमा कंपनी बहुत महंगी थी, अब 30 हजार रुपये का भुगतान करना होगा
चंडीगढ़26 मिनट पहले
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चोरी हुए कैंटर का इंश्योंरेस क्लेम न देना इंश्योरेंस कंपनी को अब काफी महंगा साबित होगा। अब कंपनी को न सिर्फ कैंटर की इंश्योर्ड वैल्यू देनी होगी बल्कि 30 हजार रुपए हर्जाना भी भरना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन ने डेराबस्सी के दलविंदर सिंह की शिकायत पर द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ ये फैसला सुनाया है। दलविंदर ने शिकायत में बताया कि उन्होंने अपने कैंटर की ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवाई थी।
कैंटर की इंश्योरेंस 1 मई 2017 से 30 अप्रैल 2018 तक वैलिड थी। लेकिन 27 मई 2017 को उनका कैंटर चोरी हो गया। उन्होंने इस बारे में पुलिस को सूचना दी। लालड़ू पुलिस ने जांच के बाद 1 जून 2017 को एफआईआर दर्ज कर ली। वहीं, दूसरी ओर इंश्योरेंस कंपनी ने उन्हें क्लेम देने से इनकार कर दिया। दलविंदर ने कंपनी को लीगल नोटिस भेजा। जब कंपनी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो उन्होंने कंपनी के खिलाफ कंज्यूमर कमीशन में शिकायत दी। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि इस केस में 5 दिनों की देरी से एफआईआर दर्ज हुई थी।
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