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नई दिल्ली: 74 वर्षीय पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार द्वारा गुरुवार (18 मार्च) को दायर की गई जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा।
1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान दिल्ली के राज नगर में एक परिवार के पांच सदस्यों की निर्मम हत्या के लिए कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) शरद अरविंद बोबड़े की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की तीन-न्यायाधीश पीठ और जिसमें जस्टिस एएस बोपन्ना और वी रामसुब्रमण्यन शामिल हैं, कुमार द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई करेंगे।
कुमार ने अपनी जमानत अर्जी में शीर्ष अदालत के समक्ष दलील दी थी कि वह दिसंबर 2018 से जेल में है और तब से लगभग 8-10 किलोग्राम वजन कम कर चुका है।
कुमार, जो एक परिवार के पांच सदस्यों की हत्या से संबंधित एक मामले में मुख्य आरोपी है, को 17 दिसंबर, 2018 को दिल्ली की एक अदालत ने दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
पिछले साल, सुप्रीम कोर्ट ने सज्जन कुमार की याचिका खारिज कर दी, जो स्वास्थ्य आधार पर अंतरिम जमानत मांग रहा था।
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