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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (मार्च 9) को आठ चरणों में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव कराने के चुनाव आयोग (ईसी) के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी।
मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका को खारिज कर दिया। इसी पीठ ने राज्य में चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और उसके नेताओं से “जय श्री राम” के नारे का इस्तेमाल करने पर रोक लगाने की मांग की थी।
पीठ ने शुरू में वकील एमएल शर्मा से कहा कि वह कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएं।
शर्मा ने पीठ से कहा, “मैं एक फैसले पर भरोसा करता हूं। यह एक चुनाव याचिका का मामला नहीं है। एक पार्टी धार्मिक नारे का इस्तेमाल कर रही है। मुझे उच्च न्यायालय में क्यों जाना चाहिए।” समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया।
जब याचिकाकर्ता ने कहा कि मामले को बुधवार को सुनवाई के लिए रखा जाए, तो पीठ ने कहा, “ठीक है, हम आपसे सहमत नहीं हैं। खारिज कर दिया गया।”
याचिका में पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग को आठ चरण के चुनावों को रोकने के लिए शीर्ष अदालत के निर्देश की मांग करते हुए आरोप लगाया गया था कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और 21 (जीवन का अधिकार) का उल्लंघन करता है।
(पीटीआई से इनपुट्स के साथ)
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