लाडली पेंशन योजना के बदले नियम 

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लाडली पेंशन योजना के बदले नियम

जींद

सामाजिक एवं अधिकारिता विभाग द्वारा चलाई जा रही लाडली पेंशन योजना में बदलाव किया गया है। अब महिला की आयु 45 साल के पूरा होने पर ही लाडली योजना के लिए आवेदन किया जा सकेगा। अब तक इस योजना के तहत माता-पिता किसी के भी 45 साल की उम्र होने पर उसके नाम से आवेदन किया जा सकता था, लेकिन अब विभाग ने स्थिति स्पष्ट कर दी है।

अब माता के जीवित होने पर उसके नाम से ही लाडली पेंशन के लिए आवेदन किया जा सकेगा, जबकि पहले पिता के 45 साल के पूरा होने पर उसके नाम से भी लाडली पेंशन के लिए आवेदन किया जा सकता था। अब इसमें बदलाव कर दिया गया है।

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ऐसे में समाज कल्याण विभाग में बैठे कर्मचारी भी पूरी जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। केवल इतना बताया जा रहा है कि महिला के नाम से ही आवेदन किया जाएगा। इसका कोई नोटिफिकेशन भी विभाग के पास नहीं है। विभाग द्वारा लाडली योजना के तहत 2250 रुपए प्रति माह प्रदान किए जाते हैं। जींद जिले में 987 लोगों के नाम लाडली पेंशन योजना से काटे गए हैं।

जींद जिला समाज कल्याण अधिकारी सरोज देवी ने बताया कि लाडली पेंशन में कुछ बदलाव किए गए हैं। जिन लोगों के नाम लाडली से कट चुके हैं, उनकी वृद्धावस्था पेंशन बनाई जाएगी। इसके अलावा नई लाडली पेंशन के लिए भी महिला को आवेदक बनाया गया है।

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