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गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि भारत का संविधान अब जम्मू और कश्मीर पर पूरी तरह से लागू है, और यह विधेयक जम्मू और कश्मीर में उन अधिकारियों की उपलब्धता को सक्षम करेगा जिनके पास केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन चलाने का अनुभव है। उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर में लगभग 170 केंद्रीय कानून लागू किए जा रहे हैं।
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