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- पंजाब के किसानों ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को पटाखों पर प्रतिबंध लगाने, स्टबल बर्निंग, कृषि कानून लिखने के लिए पत्र लिखा
चंडीगढ़43 मिनट पहले
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पंजाब सरकार ने प्रदेश में पराली और पटाखे जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
- पराली जलाने पर किए गए जुर्माने व सजा के प्रावधान से किसान जत्थेबंदियां नाराज
- केंद्र सरकार ने भी पांच साल कैद और 1 करोड़ रुपए जुर्माने का फरमान जारी कर दिया
कृषि कानून को लेकर चल रहा धरना खत्म हुआ नहीं कि अब पंजाब में में पटाखों और पराली जलाने का मुद्दा छिड़ गया है। सूबे में पराली जलाने को लेकर राज्य सरकार द्वारा किए गए जुर्माने व सजा के प्रावधान से किसान जत्थेबंदियां नाराज हैं। इसलिए विभिन्न किसान जत्थेबंदियों ने पंजाब सरकार को एक पत्र लिखकर प्रदेश में पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी करने का आग्रह किया है।
भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष बलबीर सिंह राजेवाल ने पत्र लिखे जाने की पुष्टि की। उनके मुताबिक, किसान जत्थेबंदियों ने सरकार को लिखे पत्र में कहा है कि जब पराली जलाने से प्रदूषण फैलता है, तो पटाखों से भी तो प्रदूषण फैलाते हैं। जब पराली जलाने से प्रदूषण फैलता है और लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है तो पटाखों से भी तो भारी प्रदूषण होता है, जिसके निर्माण और बेचने के लाइसेंस देने के एवज में सरकार लाखों रुपए विक्रेताओं से वसूलती है।
किसान जत्थेबंदियों ने कहा कि क्या यह गलत नहीं है। पिछले दिनों किसानों ने दशहरे पर पुतलों में डाले जाने वाले पटाखों पर भी रोक लगाने की मांग सरकार से की थी, लेकिन सरकार ने उस संबंध में कोई कदम नहीं उठाया। अब दिवाली पर सभी जिलों में लाखों करोड़ों रुपए के पटाखे जलने से प्रदूषण फैलेगा, जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए हमारी मांग है कि राज्य में पटाखों के निर्माण, बेचने और जलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाए।
पंजाब सरकार ने प्रदेश में पराली जलाने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। निर्देश हैं कि अगर कोई पराली जलाता नजर आया तो उसे सजा भुगतनी होगी। जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। वहीं केंद्र सरकार ने भी प्रदूषण विरोधी ऑर्डिनेंस के नाम पर पराली जलाने वाले किसानों को पांच साल कैद और 1 करोड़ रुपए जुर्माने का फरमान जारी कर दिया गया है। इस अध्यादेश को राष्ट्रपति ने 4 नवंबर को ही मंजूरी दी है।
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