Property tax will be deposited till December 31 | ब्याज में सौ फीसदी छूट के साथ फिर बढ़ी जमा कराने की तारीख, अब 31 दिसंबर तक जमा होगा प्रॉपर्टी टैक्स

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रोहतक15 घंटे पहले

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फाइल फोटो।

प्रदेश सरकार ने छूट के साथ प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने की अवधि बढ़ाकर 31 दिसंबर तक दी है। अब ब्याज में सौ फीसदी छूट का लाभ लेते हुए उपभोक्ता बकाया टैक्स जमा करा सकेंगे। पहले गत 31 अक्तूबर तक ही यह सुविधा मिली थी। इसके बाद नवंबर माह में नगर निगम ने बकाएदारों से शत प्रतिशत प्रॉपर्टी टैक्स वसूली का प्लान तैयार कर लिया था। लेकिन इस बीच स्थानीय शहरी निकाय की ओर से निगम कार्यालय को पत्र भेजे गए हैं।

इसमें कहा गया है कि अब 31 दिसंबर तक छूट के साथ टैक्स जमा होंगे। इसमें ब्याज में सौ फीसदी छूट मिलेगी। जबकि करंट बिल पर 10 प्रतिशत छूट, वर्ष 2011 से वर्ष 2016-17 के बकाए एरियर पर 25 प्रतिशत की छूट और लाल डोरे की जमीन पर प्रापर्टी टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है। नगर निगम के जेडटीओ जगदीश चंद्र शर्मा ने बताया कि टैक्स ब्रांच की टीम के माध्यम से बकाएदारों के पास मैसेज कराए जा रहे हैं।

सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स में 30 तक आवेदन

पीएलसी सुपवा में सर्टिफिकेट और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में आवेदन करने की तारीख 30 नवंबर तक बढ़ा दी है। यह निर्णय वरिष्ठ संकाय सदस्यों की उपस्थिति में कुलपति प्रोफेसर राजबीर सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। इस दौरान रजिस्ट्रार किरण कंबोज भी मौजूद रहीं। वर्तमान सत्र से विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों की ओर से कुल 8 सर्टिफिकेट और 6 डिप्लोमा कार्यक्रम ऑफर किए जा रहे हैं। जहां पहले से ही चार संकायों (फिल्म और टीवी, डिजाइन, योजना और वास्तुकला और दृश्य कला) में 14 अंडरग्रेजुएट और 4 पोस्टग्रेजुएट प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। इसके लिए कोई आयु सीमा नहीं है। अधिकांश कोर्स में न्यूनतम योग्यता 12वीं रखी है।

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