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नोएडा: उत्तर प्रदेश पुलिस ने शुक्रवार (22 जनवरी, 2021) को 31 जनवरी तक प्रभावी गौतमबुद्धनगर जिले में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी।
आदेश के अनुसार, बिना अनुमति के विरोध प्रदर्शन, ड्रोन का निजी इस्तेमाल और आग्नेयास्त्रों को ले जाना, सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर निषिद्ध हैं।
पुलिस आयुक्तालय गौतम बौद्ध नगर ने ट्विटर पर आदेश साझा किया:
निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा-144 दंड प्रक्रिया संहिता !@पुलिस को pic.twitter.com/WfCmG2up5f
— POLICE COMMISSIONERATE GAUTAM BUDDH NAGAR (@noidapolice) 22 जनवरी, 2021
पुलिस आदेश में कहा गया है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस और इस अवधि के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा संभावित दौरे के मद्देनजर प्रतिबंध लगाए गए हैं।
आदेश के अनुसार, “किसी भी सरकारी या निजी कार्यालय के भीतर आग्नेयास्त्रों की अनुमति नहीं दी जाएगी। जो लोग सरकार द्वारा सशस्त्र सुरक्षाकर्मियों को प्रदान किए गए हैं, वे सुनिश्चित करेंगे कि उनके गनर कार्यालयों से बाहर रहें।”
पुलिस ने उक्त अवधि के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर शादियों और शराब की खपत जैसी घटनाओं पर जश्न मनाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया और लोगों को किसी भी ऑडियो / विज़ुअल सामग्री को बेचने, खेलने या प्रदर्शित करने के खिलाफ चेतावनी दी जो तनाव का कारण बन सकती है।
अतिरिक्त सुरक्षा उपायुक्त ने कहा, “सुरक्षा कारणों से ड्रोन का निजी उपयोग 31 जनवरी तक पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा, जबकि किसी को भी विरोध या जुलूस या भूख हड़ताल करने की अनुमति नहीं होगी, न ही वे किसी और को प्रोत्साहित करेंगे।” पुलिस (कानून व्यवस्था) आशुतोष द्विवेदी ने पीटीआई को बताया।
नोएडा पुलिस ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन या इसके किसी भी उपखंड का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत मुकदमा चलेगा।
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