No relief to the accused of crores, decision on parol on November 23. | करोड़ों की ठगी करने वाले की पेरोल पर फैसला 23 नवंबर को

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चंडीगढ़17 मिनट पहले

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वालिया पर बैंकों से करोड़ों की ठगी के आरोप हैं और 13 करोड़ के चेक बाउंस मामले में उसे दो साल की सजा भी हो चुकी है।

  • 28 दिनों की पेरोल मांगी है आरोपी विकास वालिया ने, 5 महीने से है जेल में

करोड़ों की ठगी के आरोपी विकास वालिया की इस बार दिवाली जेल में ही बीतेगी। वालिया ने 28 दिनों की पेरोल मांगी थी, जिस पर अब 23 नवंबर को फैसला होगा। हालांकि, सोमवार को वालिया की पेरोल पर फैसला आना था, लेकिन इस मामले में सुनवाई नहीं हो सकी।

वालिया पर बैंकों से करोड़ों की ठगी के आरोप हैं और 13 करोड़ के चेक बाउंस मामले में उसे दो साल की सजा भी हो चुकी है। वालिया एक साल से फरार था और कोर्ट ने उसे भगौड़ा करार दे दिया था। 19 जून को चंडीगढ़ पुलिस ने उसे सोलन से गिरफ्तार किया था और फिलहाल वह बुड़ैल जेल में ही है।

पिछले महीने वालिया ने पेरोल के लिए एप्लीकेशन दी थी। जबकि, उसके खिलाफ चेक बाउंस का केस दायर करने वाले पंचकूला के बिजनेसमैन अशोक मित्तल ने भी जिला अदालत में याचिका दायर कर दी। मित्तल ने कहा था कि अगर वालिया को पेरोल पर बाहर भेज दिया जाएगा तो वह दोबारा हाथ नहीं आएगा और विदेश भाग जाएगा।

ये है मामला

आरोप के मुताबिक वालिया ने डायमंड्स का शोरूम खोलने के नाम पर पंचकूला के अशोक मित्तल से करोड़ों की ठगी की थी। जब मित्तल ने अपने पैसे वापस मांगे तो वालिया ने 13 करोड़ रुपए के 6 चेक दे दिए थे जोकि बाउंस हो गए। मित्तल ने वालिया के खिलाफ चंडीगढ़ जिला अदालत में केस दायर किया, जिसमें वालिया को 2-2 साल की सजा हो गई। सजा के बाद वह जमानत लेकर फरार हो गया था। उस पर पुलिस ने कोर्ट में पेश न होने पर आईपीसी की धारा 174 A का केस भी दर्ज किया था।

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