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पानीपत12 घंटे पहले
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फाइल फोटो।
- वन-टाइम सेटलमेंट स्कीम में बिल भर ले सकते हैं 25% छूट का लाभ
- 31 दिसंबर तक वैध नहीं कराने पर पानी और सीवरेज कनेक्शन फीस का दोगुना जुर्माना भरना होग
आप पानी और सीवरेज के अवैध कनेक्शन को 31 दिसंबर 2020 तक वैध करा सकते हैं। इसके लिए आपसे न तो रोड कटिंग का चार्ज लिया जाएगा और न ही कनेक्शन फीस। अगले साल से कनेक्शन का बिल भरना होगा। अगर आपने 31 दिसंबर तक कनेक्शन वैध नहीं कराए तो पानी और सीवरेज कनेक्शन की कुल फीस का दाेगुना जुर्माना लगाया जाएगा।
शहरी स्थानीय निकाय (अर्बन लोकल बॉडी, यूएलबी) विभाग ने बकाया बिल जमा करने के लिए भी वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लॉन्च किया है। इसका लाभ लेकर आप बकाया बिल में भी 25 फीसदी की छूट का लाभ ले सकते हैं। यह छूट भी 31 दिसंबर 2020 तक लागू है। हरियाणा सरकार, यूएलबी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एसएन रॉय के आदेश पर नोटिफिकेशन निकाला गया है। यह नगर निगम, नगर निगम परिषद व समिति में लागू होगा।
विभाग का अवैध कनेक्शन को वैध करने का प्रयास
शहरी स्थानीय निकाय विभाग का पानी और सीवरेज के अवैध कनेक्शन को वैध करने का प्रयास है। शहर में 30 फीसदी के करीब ही पानी और सीवरेज के कनेक्शन वैध हैं। पानीपत नगर निगम एरिया में 1.80 लाख हाउसहोल्ड हैं। इसमें से करीब 30 हजार घरों में ही पानी और सीवरेज के कनेक्शन वैध हैं। शेष लोगों में जहां पर सीवरेज है, उन्होंने खुद की कनेक्शन जोड़ रखा है।
कनेक्शन वैध कराना लाभदायक, क्योंकि जो कनेक्शन अभी फ्री, बाद में जेब ढीली होगी
स्कीम के तहत 31 दिसंबर तक कनेक्शन को वैध कराना शहरवासियों के हित में है। अभी आपका जो काम फ्री में होगा, जनवरी 2021 से उसके लिए फीस के साथ ही दोगुना हर्जाना भी देना होगा। इसे इस तरत से समझिए कि अगर पब्लिक हेल्थ विभाग, पानी और सीवरेज कनेक्शन का चार्ज 200 रुपए लेता है तो दिसंबर तक शहर वासियों को एक भी पैसा नहीं देना होगा। अगर कनेक्शन वैध नहीं कराते हैं तो फीस का दोगुना हर्जाना यानी 400 रुपए और कनेक्शन फीस 200 रुपए देने होंगे। मतलब कि 600 रुपए देने होंगे।
31 दिसंबर के बाद चलेगा कनेक्शन काटो अभियान
31 दिसंबर तक अगर छूट का लाभ लेते हुए बिल जमा नहीं कराया, साथ ही अवैध कनेक्शन को वैध नहीं कराया तो इसके बाद विभाग कनेक्शन काटो अभियान शुरू करेगा। इसके लिए जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसलिए, वैध कराना और 25 फीसदी छूट के साथ बिल जमाना ही आपके हित में है।
पानीपत नगर निगम के साथ-साथ समालखा नगर पालिका में भी लागू
शहरी स्थानीय निकाय विभाग का यह नियम पानीपत नगर निगम एरिया के साथ ही समालखा नगर पालिका एरिया में भी लागू है। पानीपत नगर निगम एरिया में ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों में सीवरेज नहीं है। जहां पर सीवरेज कनेक्शन चालू है। इन हिस्सों में सीवर लाइन डालने के बाद अभियान चलाया जाएगा। वहीं विभाग की अपील है कि लोग इस छूट के तहत जरूरत फायदा उठाएं।
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