काजोल की तस्वीर या पहचान का प्रयोग कर किसी भी प्रकार के व्यावसायिक उत्पादों की बिक्री न करें
पर्सनैलिटी राइट प्रोटेक्शन : बिना इजाजत काजोल की फोटो-वीडियो इस्तेमाल करना अपराध Kajol Personality Right Protection मुंबई, 20 फरवरी (TNT)। साल 2025 में बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन ने पर्सनैलिटी राइट्स के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था, लेकिन अब उनकी पत्नी काजोल के लिए भी कोर्ट ने पर्सनैलिटी राइट का प्रोटेक्शन दिया है। पर्सनैलिटी राइट्स को सुरक्षा देते हुए कोर्ट ने साफ किया है कि अब बिना अनुमति के अभिनेत्री के नाम, फोटो और वीडियो का इस्तेमाल करना अपराध होगा।
अभिनेत्री के विरुद्ध प्रकाशित अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री को हटाने का निर्देश
Kajol Personality Right Protection दिल्ली हाई कोर्ट ने पर्सनैलिटी राइट के प्रोटेक्शन का आदेश देते हुए अभिनेत्री के विरुद्ध प्रकाशित अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री को हटाने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही न्यायालय ने एआई और डीपफेक जैसी तकनीकों के माध्यम से काजोल के नाम, छवि अथवा व्यक्तित्व के किसी भी प्रकार के दुरुपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। उच्च न्यायालय ने विभिन्न प्रतिवादी संस्थाओं को यह भी निर्देश दिया कि वे काजोल की तस्वीर या पहचान का प्रयोग कर किसी भी प्रकार के व्यावसायिक उत्पादों की बिक्री न करें।
Kajol Personality Right Protection साथ ही अश्लील सामग्री को हटाने का आदेश दिया है। एआई और डीपफेक के जरिए इन दिनों सोशल मीडिया पर अवैध तरीके से उत्पादों के प्रचार और अश्लील साइटों पर अभिनेता और अभिनेत्रियों की तस्वीरों का इस्तेमाल बढ़ गया है। कुछ साइट बिना इजाजत के धड़ल्ले से एआई की आड़ में सेलिब्रिटीज की वीडियो का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा, भ्रामक जानकारी फैलाने के लिए डीपफेक फोटो और वीडियो का भी चलन बढ़ गया है।
Kajol Personality Right Protection ऐसे में इसे किसी भी अभिनेता या अभिनेत्री की छवि पर सीधा हमला माना गया है। अभिनेता विवेक ओबरॉय के मामले में कोर्ट ने साफ कहा था कि तकनीक का इस्तेमाल कर किसी की छवि को नुकसान पहुंचाना भी अपराध है। काजोल के अलावा, अजय देवगन ने भी बीते साल पर्सनैलिटी राइट्स के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की थी।
अवैध साइट और एआई-जनरेटेड डीपफेक वीडियो को हटाने का आदेश
कोर्ट ने अभिनेता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए सभी अवैध साइट और एआई-जनरेटेड डीपफेक वीडियो को हटाने का आदेश दिया था और आगे भी इस्तेमाल पर रोक लगाई थी। पर्सनैलिटी राइट्स के मामले में हिंदी सिनेमा से लेकर दक्षिण भारतीय सिनेमा के सेलेब्स कोर्ट का रुख कर चुके हैं।
दक्षिण भारतीय सिनेमा से आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण, नागार्जुन और जूनियर एनटीआर को कोर्ट ने पर्सनैलिटी राइट्स सुरक्षा प्रदान की है और हिंदी सिनेमा से आर माधवन, विवेक ओबरॉय, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन भी पर्सनैलिटी राइट्स मामले में कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं।Kajol Personality Right Protection —आईएएनएस पीएस/एएस


