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- यह त्योहारों पर रविवार को सभी दुकानें खोलने के लिए आवश्यक नहीं है, जो लोग व्यापारियों को नहीं खोलते हैं उन्हें समाप्त नहीं किया जाएगा।
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शिमला20 दिन पहले
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फोटो फाइल
- 25 अक्टूबर, 1 नवंबर और 8 नवंबर को रविवार के दिन खोल सकते हैं दुकान
शिमला शहर में त्योहारों पर रविवार को सभी दुकानें खोलना जरूरी नहीं। दुकानदार अपनी इच्छा के अनुसार दुकानें खोल सकते हैं। जिला प्रशासन ने आदेश जारी किए हैं कि दुकानदार अपनी सुविधा अनुसार दुकानें खोल सकते हैं, यह जरूरी नहीं की सभी दुकानदार रविवार को दुकानें खोलें। अगर दुकानदार दुकानें खोलते भी नहीं हैं तो भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी।
हालांकि रविवार को दुकानें खोलने वालों को अपने श्रमिकों को साप्ताहिक अवकाश देना सुनिश्चित करना होगा। अगर दुकानदार अपने कामगारों को साप्ताहिक अवकाश नहीं देते और इसकी शिकायत प्रशासन को मिलती है तो ऐसे दुकानदारों पर कार्रवाई होगी। डीसी शिमला ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। इसके तहत त्यौहारी सीजन के कारण प्रशासन ने दुकानदारों को रविवार को भी दुकानें खोलने की छूट दे दी गई।
त्योहारी सीजन के कारण व्यापार मंडल की ओर से भी रविवार को दुकानें खोलने की मांग की जा रही थी। व्यापार मंडल के पदाधिकारियों का कहना था कि जो दुकानदार रविवार को दुकानें खोलना चाहते हैं उनको इसकी अनुमति दी जानी चाहिए ताकि वे त्योहारी सीजन में अपना कारोबार कर सके।
इसके बाद प्रशासन ने रविवार को दुकानें खोलने की अनुमति दे दी है। इसके मुताबिक शिमला नगर निगम क्षेत्र की सभी दुकानों को मेघनाद के दौरान 25 अक्टूबर, 1 नवंबर और 8 नवंबर को रविवार के दिन खोला जा सकेगा।
कामगारों को साप्ताहिक अवकाश देना होगा जरूरीः जिला प्रशासन ने यह भी साफ किया है कि शहर में रविवार को दुकानें खोलने की हालांकि दुकानदारों को छूट रहेगी, मगर इस दौरान श्रम नियमों का पालन करना होगा। दुकानदारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके कामगारों को साप्ताहिक अवकाश मिल रहा है।
साप्ताहिक अवकाश श्रमिकों की सुविधा अनुसार भी दिया जा सकता है। प्रशासन ने आदेश जारी किए हैं कि श्रमिकों को साप्ताहिक अवकाश व अन्य लाभ सुनिश्चित करना होगा और इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की जाएगी।
कोविड के लिए सरकार के निर्देशों का पालन जरूरीः
त्यौहारी सीजन के कारण बाजारों में खरीददारी बढ़ गई है। इससे बाजारों के साथ-साथ दुकानों में भी भीड़ बढ़ने लगी है। ऐसे में प्रशासन कोविड से बचाव के लिए सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करवा रहा है। लोगों को बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करना होगा।
दुकानदारों को भी दुकानों को सेनेटाइज करने सहित अन्य उपाय करने होंगे। इस बारे में सरकार द्वारा समय-समय पर निर्देश जारी किए गए हैं। लोगों को न केवल मास्क पहनना होगा बल्कि उनको यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वे मास्क सही ढंग से पहने ताकि कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके।
कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन न करेंः
डीसी डीसी शिमला आदित्य नेगी ने बताया कि शिमला नगर निगम क्षेत्र की सभी दुकानों को त्योहारों के दौरान 25 अक्टूबर, 1 नवंबर और 8 नवंबर को स्वैच्छिक आधार पर खोलने की अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा कि दुकानों में काम करने वाले श्रमिकों को नियमानुसार साप्ताहिक अवकाश और अन्य लाभ देना भी जरूरी होगा।
सभी को कोरोना महामारी के मद्देनजर सरकार द्वारा जारी विशेष मानक संचालन प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी।
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