[ad_1]
उच्च न्यायालय ने मामले को खारिज कर दिया और यह स्पष्ट किया कि मामले में पति का वेतन बढ़ता है, पत्नी गुजारा भत्ता में वृद्धि का हकदार है। वरुण जगोता ने पंचकूला फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी जिसके बाद इस मामले को हाईकोर्ट ने उठाया था।
।
[ad_2]
Source link