Higher educational institutions, medical education, research and technical institutions will open from 16 | 16 से खुलेंगे उच्च शिक्षण संस्थान, मेडिकल शिक्षा, रिसर्च और टेक्निकल संस्थाएं

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बठिंडा15 घंटे पहले

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जिला मजिस्ट्रेट-कम-डीसी बी श्रीनिवासन ने 16 नवंबर से जिले के तमाम उच्च शिक्षा, मेडिकल शिक्षा व रिसर्च व टेक्निकल संस्थाओं के अलावा तमाम यूनिवर्सिटियों व कॉलेजों को खोलने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि यह आदेश जिले में कनटेनमेंट जोन से बाहरी क्षेत्र में ही लागू रहेंगे। यह आदेश अतिरिक्त चीफ सेक्रेटरी पंजाब, घरेलू मामले व न्याय विभाग की ओर से निर्देशानुसार दिए गए हैं। यह आदेश कनटेनमेंट जोन के बाहरी क्षेत्र के मेडिकल शिक्षा व रिसर्च डिपार्टमेंट खोल विभाग से संबंधित यूनिवर्सिटियों व कॉलेजों में पढ़ रहे आखिरी साल के विद्यार्थियों के लिए लागू होंगे। आदेशों के अनुसार इस दौरान तमाम उच्च शिक्षण संस्थाओं को भारत सरकार के सेहत व परिवार भलाई मंत्रालय की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना लाजिमी होगा। इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

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