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चंडीगढ़2 घंटे पहले
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- यूपी से धान लाकर हरियाणा में न बेचने देने का मामला
उत्तरप्रदेश के किसान को हरियाणा के करनाल जिले में फसल बेचने की अनुमति न दिए जाने के मामले में वीरवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन, केंद्र व पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
जवाब के लिए समय दिए जाने की मांग पर जस्टिस राजबीर सेहरावत ने 9 दिसंबर के लिए सुनवाई तय की है। हाईकोर्ट ने मामले की पिछली सुनवाई पर याची को संशोधित याचिका दायर कर केंद्र, पंजाब सरकार व चंडीगढ़ प्रशासन को प्रतिवादी बनाए जाने की छूट दी थी।
याचिका में करनाल के डीसी के आदेशों को खारिज करने की मांग की गई है जिसमें उत्तर प्रदेश से आने वाले किसानों को करनाल जिले में अपनी फसल बेचने से रोकने के आदेश जारी किए गए हैं।
याचिका में कहा गया कि देश में नया एग्रीकल्चर लॉ फार्मस प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स (प्रोमोशन एंड फेसीलिटेशन) एक्ट, 2020 लागू कर दिया गया है। इसके तहत किसान देश में कहीं भी अपनी फसल बेचने के लिए स्वतंत्र है।
650 क्विंटल धान लेकर आया था… याचिका में कहा गया कि नए कानून के तहत हरियाणा सरकार के मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए उसने कई प्रयास किए लेकिन सफल नहीं हो पाया। इसके बाद वह चार ट्रालियों में 650 क्विंटल धान करनाल जिले के घरौंदा मंडी में ले आया लेकिन उसे यह नहीं बेचने दिया गया। मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारियों ने कहा कि करनाल के डीसी ने यूपी से यहां फसल लाकर बेचने पर रोक लगा रखी है। नए कानून के मददेनजर इस आदेश को खारिज किया जाए।
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