पाकिस्तान चुनाव से पहले इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को बड़ा झटका लगा है. दोनों को सिफर मामले में 10 साल की जेल की सजा हुई है. पाकिस्तान की एक अदालत ने मंगलवार को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के प्रमुख इमरान खान और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरेशी को सिफर मामले में 10 साल जेल की सजा सुनाई है.
यह मामला एक राजनयिक दस्तावेज से संबंधित है, जिसके बारे में पाकिस्तान संघीय जांच एजेंसी का आरोप है कि इमरान खान कभी वापस नहीं आए. पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा है कि दस्तावेज में इमरान खान को पद से हटाने के लिए अमेरिका की ओर से धमकी दी गई थी.
बता दें कि यह फैसला 8 फरवरी के आम चुनाव से ठीक एक हफ्ते पहले आया है, जिसे पीटीआई राज्य में पार्टी पर सख्त कार्रवाई के बीच और बिना चुनाव चिन्ह के लड़ रही है. पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने पिछले महीने अदियाला जिला जेल में नए सिरे से सिफर सुनवाई शुरू की. इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को इस मामले में 13 दिसंबर को दूसरी बार दोषी ठहराया गया था.


