‘असंतुष्टों को सरकार के साथ देशद्रोही नहीं कहा जा सकता है’: सुप्रीम कोर्ट ने फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ दी याचिका भारत समाचार

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नई दिल्ली: बुधवार (3 मार्च) को जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ एक जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें कहा गया था कि सरकार की राय से भिन्न विचारों की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती है। जिसे देशद्रोही कहा जाता है।

शीर्ष अदालत ने फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ धारा 370 के खिलाफ बयान देने के लिए एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और हेमंत गुप्ता की पीठ ने कहा कि असंतोष को देशद्रोही नहीं कहा जा सकता।

शीर्ष अदालत का अवलोकन अधिवक्ता शिव सागर तिवारी के माध्यम से रजत शर्मा और अन्य द्वारा दायर याचिका पर आया। अब्दुल्ला के खिलाफ याचिका दायर करने के लिए याचिकाकर्ताओं पर SC ने 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। याचिका में अब्दुल्ला द्वारा की गई कथित टिप्पणी का हवाला दिया गया है कि उन्होंने अनुच्छेद 370 पर भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान की मदद मांगी।

इससे पहले, नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) ने एक टेलीविजन साक्षात्कार के दौरान फारूक अब्दुल्ला की उन रिपोर्टों को खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि संविधान की धारा 370 को चीन की मदद से कश्मीर घाटी में बहाल किया जाएगा।

दलील में कहा गया, “अब्दुल्ला का कृत्य राष्ट्र के हित के खिलाफ बहुत गंभीर है इसलिए वह संसद से हटाए जाने के हकदार हैं।”

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याचिका में दलील दी गई थी कि अब्दुल्ला का बयान राष्ट्रविरोधी और देशद्रोही है और सरकार को संसद के सदस्य के रूप में उसे अवांछनीय उम्मीदवार घोषित करते हुए उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाना चाहिए।

याचिका में कहा गया है, “इसके लिए, यदि फारूक अब्दुल्ला की कार्रवाई की अनुमति है और उन्हें संसद के सदस्य के रूप में जारी रखने की अनुमति है, तो यह भारत में किसी भी देश द्वारा सभी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को मंजूरी देने के लिए होगा”।



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