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दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार (23 फरवरी, 2021) को दिशांक रवि को टूलकिट मामले में जमानत दे दी। पटियाला हाउस की सत्र अदालत ने 22 वर्षीय कार्यकर्ता की जमानत याचिका को अनुमति दी। एक रिपोर्ट में कहा गया, “अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने दो जमानती राशि के साथ 1,00,000 रुपये का जमानत बांड प्रस्तुत करने पर जमानत दी।”
बीच में दिशा (फाइल फोटो: रॉयटर्स)
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