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नई दिल्ली3 घंटे पहले
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फाइल फोटो
- रोहिणी कोर्ट से आरोपी को अंतरिम अग्रिम जमानत
- पीड़िता की आपत्तिजनक तस्वीरें से भी मिली राहत
गैंग रेप के एक केस में आरोपी को कोर्ट से अंतरिम अग्रिम जमानत मिल गई। इसके पीछे खुद पीड़िता और उसकी मां आधार बने। कोर्ट के समक्ष पीड़िता की सोशल मीडिया पर मौजूद कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें और उसकी मां के आपराधिक रिकॉर्ड को पेश किया गया, जिसका फायदा आरोपी को मिल गया।
पुलिस को अगली तारीख तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं करने के आदेश दिए तो वहीं आरोपी को मामले की जांच में शामिल होने के लिए कहा गया। दरअसल, साल 2017 में एक युवती ने भलस्वा डेयरी थाने में चार लोगों के खिलाफ गैंग रेप का केस दर्ज कराया था। पीड़िता का आरोप था कि रेंट पर प्रॉपर्टी लेने के लिए गई थी। इस दरम्यान उसे सिर दर्द की शिकायत हुई, जहां उसे एक आरोपी ने सिर दर्द की गोली दे दी।
इसे खाकर वह बेहोश हो गई। करीब तीन घंटे बाद उसकी आंख खुली वहां कोई नहीं था। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे। शुरु में पुलिस ने इस मामले में छेड़छाड़ संबंधी धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन पीड़िता के कोर्ट में हुए बयान के बाद पुलिस ने इस मामले में गैंग रेप की धारा को शामिल कर लिया।
इनमें एक आरोपी शाहदरा इलाके में रहने वाले रितेश शर्मा और दूसरा चंद्रपाल था। इस केस में पुलिस ने चंद्रपाल नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया था, जो मामले में करीब सात महीने जेल में रहा। साल 2018 में पुलिस ने इस केस में कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल कर दी।
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