Court accepts bail plea of accused in case of rape and molestation on RTI worker | आरटीआई कार्यकर्ता पर दुष्कर्म और छेड़छाड़ के मामले में अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका की स्वीकार

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गुड़गांव5 दिन पहले

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आरटीआई कार्यकर्ता ओमप्रकाश कटारिया की दुष्कर्म व छेड़छाड़ के मामले में अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश राज गुप्ता की अदालत ने सोमवार को आरोपी की अंतरिम जमानत स्वीकार कर ली है। साथ ही उन्हें आदेश दिया है कि वे पुलिस जांच में सहयोग करते हुए शामिल हों। आरटीआई कार्यकर्ता की अधिवक्ता डा. अंजूरावत नेगी के अनुसार अदालत में आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी।

जिस पर अदालत ने सुनवाई करते हुए अंतरिम जमानत स्वीकार कर ली है। उनका मुवक्किल अब उसके खिलाफ दायर किए गए मामले की जांच में शामिल होगा। गौरतलब है कि लक्ष्मण विहार क्षेत्र की एक महिला ने महिला थाना वेस्ट में गत सप्ताह आरटीआई कार्यकर्ता के खिलाफ दुष्कर्म व छेड़छाड़ के आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था। आरोप है कि आरटीआई कार्यकर्ता ने महिला को नशीला पदार्थ का सेवन कराकर उसके साथ दुष्कर्म व छेड़छाड़ की थी। इसी महिला ने नगर निगम के तत्कालीन डिप्टी मेयर पर भी इसी प्रकार का मामला दर्ज कराया था।

महिला ने अपनी शिकायत में लिखा था कि वर्ष 2015 में जब वह डिप्टी मेयर के खिलाफ अदालत में केस लड़ रही थी तो उसी दौरान आरटीआई कार्यकर्ता ओमप्रकाश कटारिया से उसकी मुलाकात हुई थी। महिला का कहना है कि इसी वर्ष मार्च माह में वह दिल्ली में अपनी बहन के घर गई हुई थी।

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