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गुड़गांव16 दिन पहले
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कोरोना की रोकथाम के लिए जिलाधीश अमित खत्री द्वारा गुरुवार को संशोधित कंटेनमेंट जोन के आदेश जारी किए गए हैं। कंटेनमेंट जोन में कोरोना के संदिग्ध मरीजों की स्क्रीनिंग, टैस्टिंग, क्वारनटीन व आइसोलेशन में रखने, सोशल डिस्टेंसिंग तथा अन्य जन स्वास्थ्य संबंधी उपायों के लिए कार्य योजना बनाई गई है। जिला आपदा प्रबंधन समिति तथा कंटेनमेंट पुनरीक्षण समिति की संस्तुति पर जिलाधीश अमित खत्री ने कंटेनमेंट के जो नए आदेश जारी किए हैं।
उसमें सबसे ज्यादा 20 कंटेनमेंट जोन गुरुग्राम ब्लॉक में बनाए गए हैं। एक जोन सोहना ब्लॉक में बनाया गया है। आदेशों में कहा गया है कि यदि इन जोनों में कोई भी नया पॉजिटिव केस नहीं आता है तो 14 दिन की अवधि के बाद कंटेनमेंट जोन स्वत: ही उस श्रेणी से बाहर माना जाएगा।
इन कंटेनमेंट जोन क्षेत्रों में सिविल सर्जन द्वारा डोर टू डोर स्क्रीनिंग अथवा थर्मल स्कैनिंग के लिए पर्याप्त संख्या में टीमें लगाई जाएंगी। ये टीमें सिविल सर्जन की देख-रेख में काम करेंगी तथा इन क्षेत्रों में लगाए जाने वाले स्टाफ को अपनी सुरक्षा के लिए पीपीई उपकरण आदि दिए जाएंगे। प्रत्येक घर के गेट तथा दरवाजों के हैंडल आदि को सैनेटाईज किया जाएगा।
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