Brahmos Missile: (Delhi High Court) दिल्ली हाई कोर्ट में एक मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त (Solicitor General) सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि मार्च 2022 में ब्रह्मोस मिसाइल मिसफायर होने से पाकिस्तान के साथ युद्ध हो सकता था।
(Brahmos Missile) ब्रह्मोस मिसाइल
मिसफायर घटना के संबंध में समाप्त कर दी गई थी। केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने गुरुवार को अदालत को बताया कि मिसफायर होने की वजह से पाकिस्तान के साथ युद्ध हो सकता था। उन्होंने कहा कि इस घटना ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने भारत को शर्मनाक स्थिति में डाल दिया।
(BrahMos had misfired) मिसफायर हो गई थी ब्रह्मोस
एक ब्रह्मोस मिसाइल 9 मार्च, 2022 को गलती से दागी गई थी और पाकिस्तान की सीमा में जा गिरी थी। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी (सीओआई) ने पाया कि उनके द्वारा मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) से विचलन के कारण मिस फायर हुआ था। इसके बाद (Indian Air Force) भारतीय वायु सेना (आईएएफ) के तीन अधिकारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गईं।
(IAF officer filed the petition) IAF अधिकारी ने दायर की याचिका
IAF अधिकारियों में से एक ने अपनी बर्खास्तगी के खिलाफ अदालत का रुख किया था। IAF अधिकारी की याचिका में कहा गया है कि ये दुर्घटना (#2403 Guided Weapons Squadron) 2403 गाइडेड वेपन्स स्क्वाड्रन की ‘ए’ फ्लाइट द्वारा किए गए सिमुलेशन अभ्यास के दौरान एक कमांड एयर स्टाफ इंस्पेक्शन टीम द्वारा निर्धारित निरीक्षण दौरे के हिस्से के रूप में हुई।
(This argument kept in the court) कोर्ट में रखी ये दलील
उन्होंने कहा कि घटना के दिन वह स्क्वाड्रन में एक इंजीनियरिंग अधिकारी के रूप में तैनात थे। उन्होंने तर्क दिया कि उन्हें केवल कर्तव्यों के लिए पेशेवर और व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया था जो विशुद्ध रूप से रखरखाव प्रकृति के थे। उन्होंने कहा कि एक इंजीनियरिंग अधिकारी के रूप में उन्हें कभी भी संचालन का प्रशिक्षण नहीं दिया गया।