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चंडीगढ़4 घंटे पहले
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शुक्रवार को जिला अदालत ने सभ्रवाल की याचिका को खारिज कर दिया।
- दो साल पुराने करोड़ों के घोटाले में पुलिस ने पिछले महीने गिरफ्तार किया था दुष्यंत सभ्रवाल को
दो साल पुराने बिटकॉइन घोटाले के मास्टरमाइंड दुष्यंत सभ्रवाल को जिला अदालत से जमानत नहीं मिली है। शुक्रवार को जिला अदालत ने सभ्रवाल की याचिका को खारिज कर दिया। क्राइम ब्रांच ने पिछले महीने सभ्रवाल को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। वहीं, सभ्रवाल के वकील सिद्धार्थ सनवारिया ने जमानत याचिका में कहा था कि उसे इस केस में फंसाया जा रहा है। उसका नाम एफआईआर में भी नहीं था।
सेक्टर-49 के रहने वाले गौरव की शिकायत पर पुलिस ने 2018 में धोखाधड़ी का केस दर्ज किया था। गौरव ने शिकायत में बताया था कि बिटकॉइन में प्रोफिट दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी हुई है। शिकायत के मुताबिक कई बड़े बिजनेसमैंस ने बिटकॉइन में पैसा इन्वेस्ट किया था। बिटकॉइन में इनवेस्ट करने वालों को 10 परसेंट हर महीने प्रॉफिट दिए जाने का वायदा किया गया था।
तब बिटकॉइन की कीमत 50 हजार रुपए थी। लेकिन जब लोगों को रुपए देने का समय आया तो बिट कॉइन की कीमत बढ़ चुकी थी। लोग चाहते थे कि बढ़ी हुई कीमत के आधार पर उन्हें रुपये दिए जाएं, लेकिन मालिक उन्हें 50 हजार के 1.50 लाख रुपए दे रहा था। इसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद मामले में शिकायत दी गई। तब से दुष्यंत फरार चल रहा था और करीब दो वर्ष बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने उसे गिरफ्तार किया था।
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