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- Bihar RTI Activist Murder Case; Jagdishpur Nagar Panchayat Chairman Mukesh Kumar To Life Imprisonment
भोजपुर/पटना22 मिनट पहले
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RTI एक्टिविस्ट की हत्या मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा।
- 9 जून 2016 को RTI एक्टिविस्ट मृत्युंजय सिंह को अपराधियों ने मारी थी गोली
- घटना को लेकर चुन्नू महतो समेत तीन को अभियुक्त बनाया गया था
भोजपुर जिले के जगदीशपुर में RTI एक्टिविस्ट की हत्या मामले में जगदीशपुर नगर पंचायत के चेयरमैन मुकेश कुमार उर्फ गुड्डू समेत दो लोगों को आजीवन कारावास के साथ-साथ 5000 का जुर्माना भी लगा है। चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश त्रिभुवन यादव ने सजा सुनाई है।
3 नवंबर को दोषी करार दिए गए थे दोनों आरोपित
9 जून 2016 को दवा लेकर घर जा रहे RTI एक्टिविस्ट मृत्युंजय सिंह को अपराधियों ने 14 से ज्यादा गोलियां मारी थीं। जगदीशपुर थाने के बिशेन टोला मुहल्ले में वारदात हुई थी । RTI एक्टिविस्ट मृत्युंजय सिंह की हत्या के मामले में 3 नवंबर मंगलवार को चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश त्रिभुवन यादव ने जगदीशपुर नगर पंचायत अध्यक्ष मुकेश कुमार समेत दो आरोपियों को दोषी पाते हुए जेल भेज दिया था। पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में मो. सद्दाम को आरोप मुक्त करते हुए रिहाई का आदेश दिया।
क्या हुआ था 9 जून 2016 को
9 जून 2016 को जगदीशपुर थानान्तर्गत बिशेन टोला-अखोरी मुहल्ला निवासी RTI एक्टिविस्ट मृत्युंजय सिंह बाजार से दवा लेकर बाइक से घर लौट रहे थे। इस दौरान पहले से ही घात लगाए अपराधियों ने मंगरी चौक के पास घटना को अंजाम दिया था। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी फरार हो गए थे। घटना को लेकर चुन्नू महतो समेत तीन को अभियुक्त बनाया गया था। चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपी चुन्नू महतो को धारा 302 व 27 आर्म्स एक्ट तथा आरोपी कुमार कुमार गुड्डू को धारा 302/120 (बी) के तहत दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया।
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