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न्यायमूर्ति अशोक भूषण और आरएस रेड्डी की खंडपीठ ने भी उत्तर प्रदेश सरकार को पुरोहित की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें तंदव वेब-श्रृंखला पर एफआईआर में अग्रिम जमानत दी गई थी। शीर्ष अदालत ने माना कि सोशल मीडिया पर सेंट्रे के नियम केवल दिशा-निर्देश हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म के खिलाफ किसी भी कार्रवाई का प्रावधान नहीं है।
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