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कुराली16 घंटे पहले
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- रिहायशी कॉलोनियों व रेलवे के बिजली ग्रिड के पास किया जा रहा है आतिशबाजी का थोक व्यापार
अवैध तौर पर आतिशबाजी की दुकानें खोलने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आज प्रशासन की टीम ने शहर का दौरा किया। अधिकारियों द्वारा की हिदायतों की पालना करते हुए काउंसिल ने बड़ाली रोड पर बिना लाइसेंस से खोली आतिशबाजी की कई दुकानों को सील कर दिया।
आतिशबाजी की बड़ी मंड़ी के तौर से मशहूर शहर की मोरिंडा रोड और बड़ाली रोड आतिशबाजी की मार्केट बन चुकी है। शहर में कुछ लाइसेंस धारक आतिशबाजी व्यापारी होने के बावजूद सैकड़ों दुकानों पर आतिशबाजी का व्यापार किया जा रहा है।
दिवाली का त्योहार समीप आने के साथ ही पिछले दो सप्ताह से शहर में आतिशबाजी की दुकानों की संख्या में लगातार बढ़ावा देखने को मिल रहा है। पिछले कई दिनों से लगभग पांच दर्जन दुकानों पर आतिशबाजी का व्यापार हो रहा है जबकि शहर में आतिशबाजी की बिक्री के लिए सरकार द्वारा दर्जन से भी कम दुकानदारों को लाइसेंस जारी किए हुए है।
लेकिन इसके बावजूद शहर में अवैध तौर पर रिहायशी क्षेत्रों के साथ लगते बाजारों और सड़कों पर आतिशबाजी का व्यापार दशकों से होता आ रहा है। प्रशासन गैर कानूनी तौर पर आतिशबाजी बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने और रुझान पर नकेल डालने पर पूरी तरह से असफल साबित हुआ है।
इस कारण ही शहर की बड़ाली रोड आतिशबाजी की मार्केट के तौर पर उभर चुकी है। जबकि यह क्षेत्र रिहायशी कॉलोनियों के साथ लगता है और इसके साथ ही रेलवे विभाग का बिजली का ग्रिड भी इसी सड़क पर है। इसी दौरान आतिशबाजी की गैर कानूनी तौर पर हो रही बिक्री को रोकने और लाइसेंस के बिना खुलने वाली दुकानों पर कार्रवाई करके अतिरिक्त किसी भी अनहोनी घटना से बचाव के लिए एसडीएम हिमांशू जैन द्वारा शहर का दौरा किया गया। इसकी भनक लगते ही कई दुकानदाराें अपनी दुकानें बंद करके खिसक गए। इस चेकिंग दौरान जैन ने अवैध दुकानों को सील करने की हिदायत की जिसके बाद नगर काउंसिल की टीम ने अवैध तौर पर चल रही लगभग डेढ़ दर्जन दुकानों को सील कर दिया।
इस संबंधी जब एसडीएम खरड़ हिमांशू जैन के साथ संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि लोगों की सुरक्षा के साथ किसी को भी खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान कई दुकानों को सील करने की हिदायत की गई है और यह कार्रवाई जारी रहेगी।
उन्होंने कहा कि प्रशासन की ओर से बिना लाइसेंस के कोई भी दुकान और स्टाल खोलने की आज्ञा नहीं दी जाएगी।
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