10.18 lakh fine for violating GST Act | जीएसटी एक्ट का उल्लंघन करने पर 10.18 लाख रुपए का जुर्माना

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घुमारवीं14 दिन पहले

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आबकारी एवं कराधान विभाग घुमारवीं ने जीएसटी एक्ट तथा पीजीटी एक्ट के तहत उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए 10 लाख 18 हजार रुपए जुर्माना बसूला। इस कार्यवाही में सहायक आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी प्रेम कैथ, सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी ईश्वर दास गुप्ता, सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी निर्देश चौहान तथा चतुर्थ श्रेणी जगदीश कुमार व विजय कुमार शामिल थे।

सहायक आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी प्रेम कैथ ने बताया कि कुल जुर्माने में से जीएसटी एक्ट के तहत 8 लाख 63 हजार रुपए तथा पीजीटी एक्ट के तहत 1 लाख 55 हजार रुपए जुर्माना वसूला गया। जीएसटी मामलों में उत्तर प्रदेश राज्य का रहने वाला एक व्यापारी को जुर्माना लगाया गया। इस व्यापारी पर आरोप था कि यह बिना बिलों के सेल कर रहा था। इस व्यापारी पर यह भी आरोप है कि यह कुछ जारी किए गए हुए बिलों को नष्ट कर रहा था।

इसी प्रकार एक अन्य मामले में अंबाला क्षेत्र का रहने वाले एक व्यापारी पर 75 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया। इसी प्रकार पीजीटी एक्ट के तहत की गई कार्यवाही पांच गाड़ियों से संबंधित हैं। आरोप है कि यह गाड़ियां बीते कई वर्षों से बिना टैक्स अदा किए चलाई जा रही थी।

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