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नई दिल्ली: प्याज के बाद अब सरकार ने प्याज के बीज निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. विदेश व्यापार निदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा गुरुवार को जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि प्याज के बीज के निर्यात को निषिद्ध (Prohibited) केटगरी में डाल दिया गया है जो कि पहले प्रतिबंधित (Restricted) केटेगरी में था.
वाणिज्य मंत्रालय के तहत आने वाले विदेश व्यापार निदेशालय की अधिसूचना के अनुसार, प्याज के बीज के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है. इससे पहले प्याज के बीज के निर्यात पर तमाम पाबंदियां थीं. मतलब, सरकार की अनुमति से या सरकार से लाइसेंस मिलने के बाद ही निर्यात हो सकता था. प्याज के निर्यात पर सरकार पहले ही रोक लगा चुकी है.
प्याज के दाम में गिरावट नहीं
बीते दिनों देश के प्रमुख प्याज उत्पादक राज्यों में खासतौर से दक्षिणी प्रांतों में भारी बारिश के कारण प्याज की फसल खराब हो जाने से इसकी कीमतों में भारी इजाफा हुआ है. आसमान छूते प्याज के दाम पर लगाम लगाने के मकसद से सरकार ने इसके निर्यात पर रोक लगाने के साथ-साथ आयात के नियमों में भी ढील दी है जिसके बाद विदेशी प्याज देश के कई बाजारों में उतरने लगे हैं. हालांकि कीमतों में कोई खास नरमी नहीं आई है.
प्याज की स्टॉक लिमिट तय
प्याज की कीमतों पर नियंत्रण के उपायों के तहत केंद्र सरकार ने थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं के लिए प्याज भंडारण की सीमा तय कर दी है जिसके तहत थोक विक्रेता 25 टन और खुदरा विक्रेता दो टन से अधिक प्याज का स्टॉक नहीं रख सकता है. दिल्ली-एनसीआर के बाजारों में प्याज का खुदरा भाव 60 से 80 रुपये प्रति किलो चल रहा है जबकि दिल्ली की आजादपुर मंडी में प्याज का थोक भाव गुरुवार को 30 रुपये से 52.50 रुपये प्रति किलो था.
मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि थोक विक्रेताओं/व्यापारियों और खुदरा विक्रेताओं की दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि स्टॉक सीमा लागू किए जाने से पहले प्याज की मंडी में खरीद की तारीख से ग्रेडिंग/पैकिंग आदि के लिए तीन दिन का समय दिया जाएगा. इसके लिए राज्य सरकारों को एडवाइजरी जारी कर दी गई है.
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