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khaskhabar.com : मंगलवार, 27 अक्टूबर 2020 4:36 PM
जयपुर । जिला निर्वाचन अधिकारी (म्यूनिसिपल) एवं जिला कलक्टर अन्तर सिंह नेहरा ने बताया कि मतदान की समाप्ति के लिए निर्धारित समय पर पूरी होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान सार्वजनिक सभा पर पूरी तरह रोक रहेगी। इस दौरान लाउडस्पीकरों का उपयोग वर्जित है एवं मतदान दिवस पर कोई भी अभ्यर्थी मतदान केन्द्र के भवन के 200 मीटर परिधि क्षेत्र में अपना निर्वाचन बूथ स्थापित नहीं कर सकेगा।
नेहरा ने बताया कि किसी भी मतदान केन्द्र के भवन के 200 मीटर परिधि क्षेत्र में किसी भी सार्वजनिक या निजी स्थान पर किसी अभ्यर्थी या राजनैतिक दल के नेता की तस्वीर अथवा चुनाव चिन्ह अथवा नारे दर्षाते हुए पोस्टर या बैनर नहीं लगाए जाएंगे। मतदान के दिन अभ्यर्थियों द्वारा लगाए जाने वाले निर्वाचन बूथों पर एक बैनर लगाया जा सकता है। जिसका आकार 2 गुणा 5 फीट से अधिक नहीं होगा।
कोई भी अभ्यर्थी मतदान केन्द्र व इसकी 100 मीटर की परिधि में किसी मतदाता से मत संयाचना नहीं कर सकेगा और न ही अपने कार्यकर्ताओं को करने देगा। अभ्यर्थी द्वारा स्थापित किए जाने वाले निर्वाचन बूथों पर अधिकतम एक मेज व एक कुर्सी लगाई जा सकेगी और ऐसे बूथ पर छाया के लिए छाता या त्रिपाल लगाया जा सकता है, लेकिन साइडों में कनात या टेन्ट लगाने की अनुमति नहीं होगी।
उन्हांेने बताया कि ऐसे निर्वाचन बूथों का उपयोग अभ्यर्थी द्वारा केवल मतदाता पहचान पर्ची का वितरण करने के लिए ही किया जाएगा। मतदाता पहचान पर्चियों पर मतदाता का नाम, मतदाता सूची का क्रमांक, वार्ड संख्या एवं मतदान केन्द्र का नाम ही अंकित हो सकेगा। अन्य किसी प्रकार का लेख उस पर अंकित नहीं होगा।
उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी को यह सुनिष्चित करना होगा कि ऐसे निर्वाचन बूथों पर भीड़ इकट्ठी नहीं होने दी जाए और ऐसे किसी व्यक्ति को वहां खड़ा होने की अनुमति नहीं दी जाए जिसने अपना मत दे दिया हो। अभ्यर्थियों के कैम्प साधारण होने चाहिए। उन पर कोई पोस्टर, झंडे, प्रतीक या कोई अन्य प्रचार सामग्री प्रदर्षित नहीं की जाए। कैम्पों में खाद्य पदार्थ पेष नहीं किए जा सकेंगें।
नेहरा ने बताया कि मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने या जाने के लिए वाहनों के उपयोग, मतदान केन्द्र में या उसके आस-पास अनुचित आचरण करना, मतदान की कार्यवाही में बाधा डालना जैसे कार्य आदर्ष आचार संहिता का उल्लंघन माने जाएंगे।
अभ्यर्थियों को मतदान केन्द्र के बाहर बनाए जाने वाले बूथ पर अपने स्तर से सेनेटाइजर की व्यवस्था रखनी होगी एवं मतदाताओं की सहायता के कार्य में संलग्न व्यक्तियों द्वारा पूरे समय मास्क का उपयोग किया जाएगा। ऐसे बूथ पर अनावष्यक भीड़ नहीं हो इसके लिए एक बार में केवल एक व्यक्ति या मतदाता ही खड़ा हो सकेगा। कोविड-19 के सम्बन्ध में सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना करनी होगी। इन बूथों पर किसी प्रकार की प्रचार सामग्री नहीं रखी जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इन निर्देषों की पालना नहीं करने पर अभ्यर्थी के निर्वाचन बूथ को हटा दिया जाएगा एवं आयोग की सम्बन्धित अधिसूचना के प्रावधानों सहित अन्य सुसंगत कानूनी प्रावधानांे के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।
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