समय पर टैक्स फाइलिंग के फायदे और विलंबित रिटर्न के विकल्प: ऑडिट और अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के लिए विस्तारित समय सीमा
आयकर रिटर्न फाइलिंग की अंतिम तिथि: आयकर विभाग ने अभी तक यह नहीं बताया है कि क्या वे आकलन वर्ष 2024-25 या वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाएंगे। करदाताओं और कई संगठनों ने केंद्रीय वित्त मंत्री और आयकर विभाग से ITR दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया है, विशेष रूप से ई-फाइलिंग पोर्टल पर लंबे समय से चल रहे तकनीकी मुद्दों के कारण। 30 जुलाई तक, 5.70 करोड़ से अधिक करदाताओं ने अपने ITR दाखिल किए हैं, जिसमें से लगभग 2.42 करोड़ ITR संसाधित किए जा चुके हैं।
यह ध्यान देने योग्य है कि AY 2024-25 के लिए ITR दाखिल करने की वर्तमान अंतिम तिथि 31 जुलाई है और अधिकांश वेतनभोगी और व्यवसायिक पेशेवरों के पास अपने वार्षिक कर दाखिल करने के लिए सरकार को कम से कम दो दिन बचे हैं। आयकर विभाग और केंद्रीय वित्त मंत्रालय दोनों करदाताओं को ईमेल और एसएमएस के माध्यम से समय पर ITR दाखिल करने के लिए सक्रिय रूप से याद दिला रहे हैं ताकि दंड और अन्य परिणामों से बचा जा सके।
31 जुलाई के बाद ITR कौन कर सकता है फाइल?
हालांकि, जिन व्यक्तियों और संस्थाओं के खातों का ऑडिट आवश्यक है, उन्हें अपना आयकर रिटर्न (ITR) 31 अक्टूबर, 2024 तक जमा करने की अनुमति है। यह विस्तार ऑडिट प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय देने के लिए है। आयकर विभाग इन करदाताओं को ITR दाखिल करने से पहले एक प्रमाणित चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा अपने खातों का ऑडिट कराने के लिए 90 दिन का अतिरिक्त समय प्रदान करता है।
इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय लेनदेन में लगे व्यवसायों को अक्सर ट्रांसफर प्राइसिंग से संबंधित विस्तृत विश्लेषण और दस्तावेज़ीकरण की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए, उनका आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर तक बढ़ा दी जाती है।
इसी तरह, निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन में शामिल कंपनियों को भी व्यापक रिपोर्टिंग और अनुपालन प्रक्रियाओं का पालन करने की आवश्यकता हो सकती है। परिणामस्वरूप, इन करदाताओं को अपने रिटर्न दाखिल करने के लिए विस्तारित समय सीमा के लिए पात्र हो सकते हैं।
हालांकि, इन समय सीमा विस्तारों के लिए योग्यता मानदंड जटिल हो सकते हैं और आयकर अधिनियम के विशिष्ट वर्गों पर निर्भर करते हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि कुछ मामलों में, विस्तारित समय सीमाओं के बावजूद, देर से फाइलिंग शुल्क अभी भी लागू हो सकते हैं।
यदि आप 31 जुलाई की समय सीमा चूक जाते हैं तो क्या करें?
31 जुलाई, 2024 की प्रारंभिक समय सीमा चूक जाने के बावजूद, करदाताओं के पास आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करके अपनी कर जमा करने की जिम्मेदारी पूरी करने का अवसर होता है। यह मान्यता देना महत्वपूर्ण है कि विलंबित रिटर्न दाखिल करने पर विशिष्ट दंड या परिणाम हो सकते हैं; इसलिए, किसी भी संभावित जटिलताओं को कम करने के लिए इस प्रक्रिया को तुरंत पूरा करने की अनुशंसा की जाती है।
कृपया ध्यान दें कि विलंबित आयकर रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर को निर्धारित की जाती है। जिन लोगों ने अभी तक वित्तीय वर्ष 2023-24 (आकलन वर्ष 2024-25) के लिए अपने कर दाखिल नहीं किए हैं, उनके लिए विलंबित कर रिटर्न जमा करने की समय सीमा 31 दिसंबर, 2024 तक बढ़ा दी गई है।
आयकर की गणना कैसे करें? अभी जानें
आयकर की गणना करना एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे आप यह जान सकते हैं कि आपको कितना कर भुगतान करना है। आयकर की गणना के लिए आयकर स्लैब और नियमों का पालन करना होता है। करदाताओं को उनकी वार्षिक आय, कटौतियों और छूटों के आधार पर अपने कर की गणना करनी होती है। ऑनलाइन आयकर कैलकुलेटर का उपयोग करके आप अपनी कर देनदारी की सटीक गणना कर सकते हैं।
आयकर रिटर्न फाइलिंग की महत्वपूर्ण बातें
आयकर रिटर्न फाइलिंग के लिए निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए:
- समय पर फाइलिंग: समय पर ITR फाइल करने से दंड और ब्याज से बचा जा सकता है। यदि आप 31 जुलाई की समय सीमा चूक जाते हैं, तो आपको विलंब शुल्क और ब्याज का भुगतान करना पड़ सकता है।
- सही विवरण: ITR फाइल करते समय सभी विवरण सही और सटीक होना चाहिए। गलत जानकारी देने पर आपको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
- प्रमाणपत्र: अपने सभी आय और निवेश प्रमाणपत्रों को तैयार रखें। यह आपके ITR को सही तरीके से फाइल करने में मदद करेगा।
- ऑडिट की आवश्यकता: यदि आपके खातों का ऑडिट आवश्यक है, तो इसे समय पर पूरा कराएं ताकि आप 31 अक्टूबर की समय सीमा तक ITR फाइल कर सकें।
- ऑनलाइन फाइलिंग: आयकर विभाग की ई-फाइलिंग पोर्टल का उपयोग करके आसानी से ऑनलाइन ITR फाइल करें। यह प्रक्रिया को सरल और समय बचाने वाला बनाता है।
31 जुलाई के बाद ITR फाइल करने के फायदे
- ऑडिट की समय सीमा: जिन खातों का ऑडिट आवश्यक है, उन्हें 31 अक्टूबर तक ITR फाइल करने की अनुमति है, जिससे ऑडिट प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय मिलता है।
- अंतरराष्ट्रीय लेनदेन: अंतरराष्ट्रीय लेनदेन में लगे व्यवसायों को विस्तृत विश्लेषण और दस्तावेज़ीकरण के लिए 30 नवंबर तक का समय मिलता है।
- विलंबित रिटर्न: विलंबित रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक बढ़ा दी जाती है, जिससे करदाताओं को विलंबित रिटर्न जमा करने का एक और मौका मिलता है।
समय पर और सही तरीके से आयकर रिटर्न फाइलिंग एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। 31 जुलाई की समय सीमा चूक जाने पर भी करदाताओं को 31 अक्टूबर और 31 दिसंबर तक का समय मिलता है, लेकिन विलंबित रिटर्न पर दंड और ब्याज लग सकते हैं। इसलिए, सभी करदाताओं को समय पर और सही तरीके से अपना ITR फाइल करना चाहिए ताकि किसी भी जटिलताओं से बच जा सके।
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