हिसार, 23 अगस्त
भारत सरकार द्वारा स्वर्ण आभूषण को हॉलमार्क प्रमाणित कराकर बेचना अनिवार्य किया है, जिससे ग्राहक को शुद्धता की पूरी गारंटी मिलेगी। सरकार की ओर से यह निर्णय 16 जून 2021 से देश के 256 जिलों में लागू किया है। करोड़ों देशवासियों के हित को ध्यान में रखते हुए इसे निरंतर लागू रखा जाए। यह मांग अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के हरियाणा प्रांत अध्यक्ष नवीन जैन ने की है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर संगठन की मांग को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने 135 करोड देशवासियों के हित को ध्यान में रखते हुए इसे अनिवार्य किया है। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत सरकार के इस निर्णय का स्वागत करती है एवं सरकार से अपील करती है कि इसे लागू रखा जाए। उन्होंने बताया कि हॉलमार्क स्वर्ण आभूषण में प्रत्येक स्वर्ण आभूषण की अलग पहचान के लिए छह अंकों की विशेष संख्या ( एच यू आई डी) प्रत्येक पीस पर हॉलमार्क के चिन्ह एवं शुद्धता के साथ अंकित की जायेगी। इससे ग्राहक को स्वर्णकार द्वारा इसे हॉलमार्क करवाने व हॉलमार्क केंद्र की पूरी जानकारी आसानी से मिल जाएगी। इसके बाद ग्राहक स्वर्ण आभूषण में शुद्धता की कमी पाये जाने पर स्वर्णकार व हॉलमार्क केंद्र पर हर्जाने के लिए आसानी से दावा कर सकेगा। एच यू आई डी के लगने से हॉलमार्क की विश्वसनीयता बढेगी तथा ग्राहक को भी इसका विशेष लाभ होगा। हॉलमार्क की पूरी प्रक्रिया आटोमैटिक होगी तथा फर्जी एच यू आई डी लगाने की संभावना भी नहीं रहेगी। इसलिए अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत सरकार से मांग करती है कि वह अपने निर्णय को ग्राहकों के हित को देखते हुए निरंतर लागू रखे।